सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों के उपयोग को लेकर अस्थायी राहत देते हुए सरकार द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी है। यह निर्णय दिवाली से पहले आया है, जब हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही निर्धारित समय सीमा के दौरान जलाए जा सकते हैं। हालांकि, पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के साथ पटाखों का उपयोग प्रदूषण को और बढ़ा सकता है। दिल्ली का AQI पहले से ही ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की दी अनुमति









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